Wednesday, June 3, 2026
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कोविड -19 मृतक के परिजनों को दी जा रही है 50000 रुपए अनुग्रह सहायता राशि: उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at June 7, 2022 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 7 जून। उपायुक्त सुशील  सारवान ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा कोविड 19 के कारण जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 50000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह अनुग्रह राशि आवेदन पत्र जमा करने के 30 दिन के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है। आवेदक अपना आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा के माध्यम से जमा करवा सकते हैं।

आवेदन करने के लिए पोर्टल पर मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से ओ.टी.पी. प्राप्त कर निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में मृतक का कोविड-19 संक्रमण सत्यापित करने वाली आर. टी. पी.सी.आर. रैपिड एंटीजन, आणविक परीक्षण व मृतक के कोविड 19 संक्रमण सत्यापित करने वाला चिकित्सा उपचार का दस्तावेज, फार्म-4, फार्म-4 ए तथा मृतक के मृत्यु -प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना जरूरी है। 20 मार्च, 2022 के बाद कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में दावेदार कोविड -19 के कारण मृत्यु की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।  गत 20 मार्च, 2022 से पहले कोविड 19 के कारण हुई मृत्यु क मामले में दावेदार 25 मई, 2022 तक अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन जमा कर सकता था , लेकिन यदि कोई दावेदार किसी कारणवश निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर सकता है।

झूठा दावा व प्रमाण पत्र जमा करवाने पर होगी जेल।

उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि फर्जी दावे जमा करना या झूठा प्रमाण पत्र जमा करना अथवा झूठा दावा प्रस्तुत करने पर मुआवजा प्राप्त करना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा -52 के तहत एक दंडनीय अपराध है । दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

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