जिला में बिना अनुमति कोई भी राजनैतिक पार्टी/धार्मिक संस्थान और दूसरे व्यक्ति व संस्थान, कोई भी धरना और रैली नहीं कर सकेंगे।
BOL PANIPAT , 4 मई। जिलाधीश सुशील सारवान ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जिला में बिना अनुमति कोई भी राजनैतिक पार्टी/धार्मिक संस्थान और दूसरे व्यक्ति व संस्थान, कोई भी धरना और रैली नहीं कर सकेंगे। यह आदेश जिला में तुरन्त प्रभाव से कानून व शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लागू किए गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर किसी भी राजनैतिक पार्टी/धार्मिक संस्थान व अन्य संस्थानों और व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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