बकाया ब्याज माफी के लिए महिलाओं के लिए वन टाइम सेटलमैंट योजना शुरू: डी.सी.
BOL PANIPAT , 11 मई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सैटलमैंट ( ओटीएस ) योजना शुरू की है , जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा ।
डी.सी .सुशील सारवान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी , जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है । योजना 31 मार्च 2019 को डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी , लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी । उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी । यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी ।
छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय राशि दिया जाएगा । ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगे । योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं । सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

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