सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू लेन ड्राईविंग (बाई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने पर 148 भारी वाहनों के किए चालान
BOL PANIPAT : 08 अक्तूबर 2022, यातायात उप पुलिस अधीक्षक संदीप ने पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के निर्देशानुसार कार्य करते सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शनिवार को स्वयं यातायात थाने के सामने जीटी रोड पर खड़े होकर वाहनों की जांच करते हुए लेन ड्राईविंग (बाई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करते पाए जाने पर 148 भारी वाहनों के चालान किए।
उप पुलिस अधीक्षक संदीप ने बताया पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एवं वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन पर गति प्रतिबंधित (निर्धारित गति सीमा), लेन ड्राईविंग (बाई लेन) निर्धारित लेन में चलने हेतू भारी वाहन चालकों को जागरूक करने व नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के हेतू पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए है। जिससे यातायात के दौरान वाहन चालकों को ओवरटेक करते समय किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि सड़क की घटनाओं को रोका जा सके और लोगों की जान माल को कोई क्षति न हो।
उन्होंने बताया मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करते पाए जाने पर आज 148 भारी वाहनों के चालान किए गए। भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाई लेन में चले। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
उप पुलिस अधीक्षक संदीप ने बताया इसी क्रम में भारी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतू ट्रांस्पोर्टरों के साथ यूनियनों में गोष्ठी का आयोजन कर ड्राइवरों को जागरूक भी किया जाएगा।

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