सुरक्षा दृष्टि के साथ- साथ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किरायेदारों व नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं: पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत
नौकरों और किरायेदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाने में लापरवाही की तो होगी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई
BOL PANIPAT, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि जिला में शांति व कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए किरायेदारों व नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि घर में रह रहे किरायेदारों तथा फैक्टरी, होटल, ढाबा इत्यादी पर काम पर रखे व्यक्तियों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। क्योंकि कुछ अपराधिक किस्म के व्यक्ति जो बाहर से आकर किराये पर रहकर अपराध को अंजाम देकर भाग जाते है। उनका रिकार्ड ना तो मकान, फैक्टरी, होटल, ढाबा मालिक के पास होता ना पुलिस के पास होता है। अगर पुलिस के रिकार्ड में ऐसे लोगों की जानकारी पहले से ही मौजूद रहे तो अपराधी की पहचान करने और उसे पकड़ने में आसानी हो जाती है। इसके साथी ही किरायेदार व नौकर का सत्यापन करवाने से आपको भी पता चल जाता है कि जो व्यक्ति आपके पास किराये पर रह रहा है या नौकरी कर रहा है वह किस प्रवृति का है। इसलिए कड़ी सुरक्षा के तहत इस मुद्दे को गम्भीरता से लेते हुए बाहर से आए हुए किरायेदारों व नौकरों की सत्यापन रिपोर्ट करवाकर संबधित पुलिस थाना में रिकार्ड जमा करवानें में पुलिस का सहयोग करें। सरल केंद्र पर जाकर या घर बैठे हर समय पोर्टल एंव सरल केन्द्र पोर्टल (https://saralharyana.gov.in या http://harsamay.gov.in) पर किरायेदारों व नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते है या संबंधित पुलिस थाना में जाकर फार्म जमा करवाकर भी पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते है।
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि पुलिस द्वारा किरायेदारों व नौकरों की वेरिफिकेशन हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता रहा है। जल्द से जल्दकिरायेदारों व नौकरों की पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। वेरीफिकेशन करवाने से यह पता चल जाता है कि किरायेदार अथवा नौकर किसी आपराधिक मामले का आरोपी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी व्यापारी, संस्थान, औद्योगिक संस्थान, फैक्टरियों, ढाबा व रेस्टोरेंट व ठेकेदारों के पास जितने भी बाहरी राज्यों के कर्मचारी हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर ही काम पर रखें। इसका रिकॉर्ड संबंधित थाना चौकी में भी जमा करवाएं तथा जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं उनका आधार कार्ड भी मालिक के पास होना चाहिए। कोताही बरतने वाले के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोई किराएदार किसी भी अपराध में शामिल पाया जाता है तो मालिक के खिलाफ नियमानुसार धारा 188 आई.पी.सी. के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा दृष्टि के साथ- साथ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी किरायेदार का पुलिस सत्यापन जरूर करवायें। क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ समाज सुरक्षित रहेगा। ज्यादातर मकान मालिक किरायेदारों की पुलिस वेरिफिकेशन गैर जरूरी समझते है जबकि ऐसा नही है यह मकान मालिक कि पहली जिम्मेदारी है। इसकी गम्भीरता को समझें और पूरी प्रक्रिया अपनाकर पुलिस वेरिफिकेशन कराएं।

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