Saturday, April 18, 2026
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कारोबारी से राकेश उर्फ पंपू के नाम पर जबरन वसूली मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार.

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at June 13, 2023 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 13 जून 2023, थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत कारोबारी से राकेश उर्फ पपू के नाम पर जबरन वसूली ना देने पर पीड़ित से मारपीट कर स्नैचिंग के मामले में और तीन आरोपियों को सोमवार साय गिरफ्तार किया।

सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि उक्त मामले में मुख्य आरोपी राकेश उर्फ पंपू, दीपक, गौरव उर्फ रौकी, नवीन उर्फ जोनी, राहुल गुढ़ा, राहुल उर्फ भूरी व राहुल उर्फ चिंटू की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथी आरोपी अभिवन पुत्र भास्कर, सनू पुत्र रामेहर व मुकिम पुत्र मुदा निवासी घूप सिंह नगर के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा था।

इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि आरोपी अभिवन, सनू व मुकिम की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम तीनों आरोपियों के संभावित ठीकानों पर दबिश दे रही थी। सोमवार देर साय मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर सीआईए वन टीम ने तीनों आरोपियों को घूप सिंह नगर में गली नंबर 10 से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वारदात में प्रयुक्त स्कूटी व बाइक बरामद करने व गहनता से पूछताछ करने के लिए पुलिस टीम ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से एक दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया।

यह है मामला
8 नवम्बर को पीड़ित ने थाना किला में शिकायत देकर बताया था उसका पानीपत थाना किला क्षेत्र में ऑफिस है। 1 नवम्बर को वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे दो लड़के ऑफिस में आए। एक ने अपना नाम राकेश उर्फ पंपू व दूसरे ने दीपक निवासी सिवाह के रूप में बताया। दोनों भाई कहने लगे की आपका काम अच्छा चल रहा है, उन्हे पांच लाख रूपए दे दो ना देने पर अंजाम अच्छा नही होगा। आरोपी ऑफिस से जाते हुए धमकी देकर गए की एक सप्ताह में 5 लाख रूपए नही पहुंचाए तो परिवार को खत्म कर देंगे। 8 नवम्बर को करीब 4:45 बजे वह ऑफिस के बाहर खड़ा था। तभी 4/5 लड़के तलवार, डंडे व रॉड से लैस होकर आए और उसके उपर हमला कर दिया। आरोपियों ने चोट मारने के साथ ही उसकी जैब में रखे 20 हजार रू छीन लिये। जिनमें दो लड़के राहुल पुत्र रामफल निवास गुढ़ा गोहाना सोनीपत व राहुल पुत्र कृष्ण निवासी भूरी सोनीपत थे। रंगदारी के पैसे ना देने पर राकेश उर्फ पंपू व दीपक ने अपने साथियों को भेजकर उसके उपर हमला करवाया है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना किला में आईपीसी की धारा 149,149,323,506,109,308,379बी, 387 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाही अमल में लाई गई थी।

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