Sunday, April 19, 2026
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जे.जे. एक्ट नियमानुसार निर्धारित समय तक फोस्टर केयर फैमिली में अस्थायी तौर पर उनके पालन पोषण हेतु किया जा सकता है : निधि गुप्ता

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at July 8, 2025 Tags: , , , , ,

 BOL PANIPAT : 8 जुलाई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जे.जे. एक्ट 2015 सैक्शन 44 के अनुसार फोस्टर केयर स्कीम है। जिसके अंतर्गत बाल देख-रेख केन्द्रों में रह रहे 6 से 18 साल तक के चाईल्ड नीड केयर एण्ड प्रोटैक्शन (सीएनसीपी) बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा जे.जे. एक्ट नियमानुसार निर्धारित समय तक फोस्टर केयर फैमिली में अस्थायी तौर पर उनके पालन पोषण हेतु किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अगर कोई दम्पत्ति/परिसार फोस्टर केयर पेरेंटस बनने का इच्छुक है तो वह जिला सचिवालय स्थित जिला बाल संरक्षण कार्यालय, कमरा नम्बर 407, चतुर्थ तल तथा फोन नम्बर 0180-2641574 पर सम्पर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण समिति कमरा नम्बर 407 चतुर्थ तल तथा फोन नम्बर 0180-2642574  पर सम्पर्क किया जा सकता है या सी.ए.आर.ए. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

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