खाद्य सुरक्षा मामलों में अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत द्वारा दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना
BOL PANIPAT , 27 नवंबर। जिला पानीपत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न अवसरों पर लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल खऱाब पाए जाने पर अतिरिक्त उपायुक्त की कोर्ट में दायर केसों पर बुधवार को सुनवाई की गयी। इस सुनवाई में 18 दुकानदारों पर जुर्माना किया गया जिसमें कि सिवाह बस स्टैंड की दुकानों व चुलकाना धाम खंड समालखा के दुकानदार जिनके पास एफएसएसएआई द्वारा लाइसेंस नहीं लिया गया था प्रमुख रूप से वे शामिल हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. पंकज यादव ने बताया कि इन दुकानदारों पर लाइसेंस ना होने के कारण पांच-पांच हज़ार जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा हरियाणा मावा भण्डार पानीपत के संचालक नवाब अली पर खराब खोया बेचने बाबत दो लाख रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा रेलवे रोड समालखा पर स्थित अग्रवाल एलिगेंट भाजी दुकान संचालक पर खऱाब मिल्क केक बेचने बाबत एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया। इन सभी को जुर्माना सरकारी खजाना में जमा करने बारे दस दिन का समय दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी सैंपल भरने व दोषियों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही जारी रहेगी।

Comments