Tuesday, April 28, 2026
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अनुसूचित जाति किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपये का ट्रैक्टर अनुदान: उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at December 27, 2025 Tags: , , , , , ,

-कृषि को आधुनिक बनाने की पहल: एससी किसानों के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना लागू

-सरकार की बड़ी सौगात, अनुसूचित जाति किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा भारी अनुदान

-खेती में आत्मनिर्भरता की ओर कदम, एससी किसानों के लिए ट्रैक्टर योजना शुरू

BOL PANIPAT : अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैअनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
उपायुक्त डॉ दहिया ने बताया कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुँचे।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे समय रहते योजना के अंतर्गत आवेदन कर सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएँ।
उप कृषि निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने बताया कि “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति वर्ग के वे किसान, जिनके नाम कृषि भूमि है अथवा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि दर्ज है, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी, जो “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। आवेदनकर्ता का “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। यह भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर दर्ज हो सकती है। इसके अतिरिक्त, आवेदनकर्ता ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान कृषि विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। योजना के अंतर्गत अनुदान केवल 45 हॉर्स पावर एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर ही प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी प्रणाली से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
ट्रैक्टर की खरीद के पश्चात लाभार्थी पाँच वर्षों की अवधि तक उसे बेच नहीं सकेगा। ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।
यह योजना जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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