Monday, July 13, 2026
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12 मार्च को पहली राष्ट्रीय लोक अदालत

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 7, 2022 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 7 मार्च। श्री अमित शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एवं-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत ने बताया कि माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व श्रीमती मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत आगामी 12 मार्च को सेशन डिवीजन पानीपत और सब डिवीजन समालखा में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है।

उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल हंै और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  अमित शर्मा  ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थाई और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती है।

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