Friday, April 17, 2026
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 वरिष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार योजना 2025-26 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों/संस्थाओं के सम्मान हेतु राज्य पुरस्कार स्कीम के तहत व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 9, 2026 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 9 जनवरी। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयपान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय(सेवा) विभाग, हरियाणा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार योजना 2025-26 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों/संस्थाओं के सम्मान हेतु राज्य पुरस्कार स्कीम के तहत व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि शतवर्षीय पुरस्कार, श्रेष्ठ माता पुरस्कार, शौर्य और बहादुरी पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, वरिष्ठ पेंटर पुरस्कार, वरिष्ठ मूर्तिकला पुरस्कार, वरिष्ठ अभ्यासरत संगीतकार/गायक का पुरस्कार वरिष्ठ नृत्य अभ्यासरत पुरस्कार (सभी श्रेणियों के लिए तीन अलग-अलग पुरस्कार), वरिष्ठ अभ्यासरत खिलाड़ी पुरस्कार की श्रेणी के लिए प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय पुरस्कार 30 हजार, तृतीय पुरस्कार 20 हजार रुपये प्रदान किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी जयपान सिंह ने बताया कि श्रेष्ठï प्रचायत पुरस्कार, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार (बेस्ट एन.जी.ओ.), श्रेष्ठ वृद्धाश्रम पुरस्कार, श्रेष्ठ दैनिक देखभाल केन्द्र पुरस्कार की श्रेणी के लिए प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रुपये, तृतीय पुरस्कार 50 हजार रुपये प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति/संस्थान अपनी उपलब्धियों के विवरण/प्रमाण पत्र के साथ-साथ सम्पूर्ण आकड़ों पर दिनांक सहित विभाग के पोर्टल एचटीटीपीएस://अवार्डडॉटसोशलजस्टिसएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन पर 12 दिसम्बर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
जयपान सिंह ने बताया कि शर्तो की अधिक जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल एचटीटीपीएस://अवार्डडॉटसोशलजस्टिसएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन/नोटिफिकेशन-आर्डर पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला सचिवालय के चतुर्थ तल पर स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति/पंचायत/संगठन, जिसने पिछले तीन वर्षो में पुरस्कार प्राप्त किया हो, वह पुरस्कारों की उसी श्रेणी में पुनः नामांकन के लिए पात्र नही होगा। उन्होंने बताया कि ज्यूरी का निर्णय अंतिम होगा एवं इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।  

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