स्टिल्ट+4 पॉलिसी पर रोक के बाद एक्शन मोड में प्रशासन.
अवैध अतिक्रमणों पर चला बुलडोजर. हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई. सेक्टर-23 व 40 में रो से हटाए गए कब्जे.
BOL PANIPAT , 21 अप्रैल। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा रिहायशी प्लॉटों के लिए लागू ‘स्टिल्ट +4 फ्लोर’ पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर रोक लगाए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत जारी आदेशों के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए सड़कों के ‘राइट ऑफ वे (ROW)’ पर किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के आदेश दिए हैं।
इसी क्रम में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), ने जिला प्रशासन के सहयोग से मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-23 स्थित महेश फार्म (TDI), एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सेक्टर-40 स्थित एम्पेरियम डेवलपर में आंतरिक सड़कों के रो पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। इस दौरान हरित क्षेत्रों, लॉन, लैंडस्केप एरिया और बाउंड्री वॉल के रूप में किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिहायशी प्लॉटों में बनाए गए ‘स्टिल्ट फ्लोर’ का अनाधिकृत उपयोग, कब्जा या निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामलों में तुरंत प्रभाव से कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) ने सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर, प्लॉट व फ्लोर मालिकों, कब्जाधारियों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों से अपील की है कि वे स्वयं आगे आकर अपने स्तर पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी स्थान पर इस प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उल्लंघनकर्ता की होगी।

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