खेत में काम कर रहे मां-बेटे से मारपीट कर चाकू से चोट मारने के और दो आरोपी गिरफ्तार
BOL PANIPAT , 06 अगस्त : थाना बापौली पुलिस ने खोजकीपुर कला गांव में खेत में काम कर रहे देहरा निवासी प्रवीन उसकी माता मुकेश व दोस्त अंकित के साथ मारपीट कर चाकू से चोट मारने के मामले में दो और आरोपियों को बुधवार शाम को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान बिलासपुर निवासी रोहताश व कुलदीप के रूप में हुई है।

थाना बापौली प्रभारी सब इंस्पेक्टर पवन ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हथवाला निवासी अपने साथी संदीप व फरार अन्य कई साथी आरोपियों के साथ मिलकर बेची गई जमीन पर दौबारा से कब्जा करने की नीयत से उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक कार व एक चाकू बरामद कर वीरवार को पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया।
मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी संदीप के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त ट्रेक्टर बरामद कर आरोपी को जेल भेजा जा चुका है।
यह है मामला
थाना बापौली में गांव देहरा निवासी प्रवीन पुत्र नरेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। वर्ष 2012 में उन्होंने गांव खोजकीपुर कला में 4 किले जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री एवं इंतकाल उसकी माता मुकेश के नाम पर दर्ज है। 23 जून को दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी माता मुकेश तथा अपने दोस्त अंकित निवासी मुरथल के साथ खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान हथवाला निवासी एसपी नाम का एक युवक, बिलासपुर निवासी जितेंद्र उर्फ जीता, रोहताश, जसबीर, चतरू, कुलदीप, रविंद्र, कुलदीप की माता बबली तथा चार-पांच अन्य युवक गंडासी, लाठी और डंडों से लैस होकर खेत में पहुंचे और हमला कर चोट मारी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मारपीट के दौरान आरोपी उन्हें यह कहते हुए धमकी दे रहे थे कि मुकदमा दर्ज कराने का मजा चखाते हैं, इस जमीन को छोड़कर भाग जाओ। डायल-112 मौक पर पहुंची और उसको इलाज के लिए समालखा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। थाना बापौली में प्रवीन की शिकायत पर बीएनएस की धारा 190,191(2),115(2),118(1),351(3) के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच व आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। वारदात के बाद प्रवीन के दोस्त अंकित की चेन नहीं मिलने पर मामले में बीएनएस की धारा 303(2) इजाद की गई थी।

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