Monday, April 27, 2026
Newspaper and Magzine


राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at June 19, 2025 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT : 19 जून। राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपायुक्त डाक्टर वीरेदंर कुमार दहिया के मार्गदर्शन में जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया । डीसी ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के अनुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है। एक्ट के बारे मे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत सेक्शन-4 के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, शिक्षण संस्थान, अदालती इमारत, होटल, पार्क, गेस्ट हाउस, ढाबे, पुस्तकालय, स्टेडियम, बस स्टैंड, बस स्टॉप, बैंक, विवाह स्थल, बस-ट्रेन आदि सार्वजनिक स्थल जहां हर किसी की आवाजाही होती है पर धूम्रपान करना कानूनन जुर्म है तथा इस एक्ट की अवहेलना करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत उपरोक्त सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाना अनिवार्य है तथा बोर्ड पर स्थान के मुखिया का नाम व नम्बर अंकित होना भी आवश्यक है।  
    डॉ. ललित कुमार नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम ने बताया कि इसी प्रकार कोटपा एक्ट 2003 के सेक्शन-6 ए के अनुसार किसी भी नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उससे बिकवाना दण्डनीय अपराध है। तम्बाकू विक्रेता इस बात को भी सुनिश्चित करे कि जिसे वह तम्बाकू उत्पाद बेच रहा है वह 18 वर्ष से कम आयु का न हो। इस एक्ट के अनुसार विक्रेता को अपनी दुकान पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगाना अनिवार्य है, जिसपर लिखा हो कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सेक्शन के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थान के मुख्य द्वार पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का चेतावनी बोर्ड लगा होना अनिवार्य है। इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।  
    उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 55 लाख व्यक्ति तम्बाकू के कारण होने वाली बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा 2200 से अधिक लोग भारत में तम्बाकू के कारण होने वाली बीमारियों से मरते हैं। उन्होंने सभी को धूम्रपान व तम्बाकू से होने वाली गंभीर बीमारियां जैसे मुख एवं स्वास नली के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग, नसों के रोगों के बारे में बताया तथा यह भी जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग, पानीपत द्वारा सभी सरकारी संस्थानों को चालान बुक व चेतावनी बोर्ड मुहैया करा दिए गए हैं ताकि सभी सार्वजनिक स्थलों को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर एडीसी डा. पंकज यादव, सीईओ जिला परिषद डा. किरण सिंह. एसडीएम पानीपत मनदीप सिंह, एसडीएम इसराना नवदीप सिंह, सहित शिक्षा व स्वास्थय विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

Comments