Monday, August 17, 2026
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पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उठाएं ज्यादा से ज्यादा लाभ: डीसी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 22, 2025 Tags: , , , ,

-पशुपालकों को ऋण का केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से करना होगा भुगतान

BOL PANIPAT , 22 अप्रैल। हरियाणा प्रदेश में पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी कड़ी में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।
डीसी डाक्टर विरेन्द्र कुमार दहिया ने किसानों का आह्वान किया कि वे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतू पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।

पशुपालकों को ऋण का केवल चार प्रतिशत के हिसाब से करना होगा भुगतान

डीसी डाक्टर दहिया ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि सात प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य होगा ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।
पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान के्रडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हंै। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।
पशुपालकों को ऋण मुहैया करवाने को लेकर पशुपालन विभाग और संबंधित बैंक अधिकारियों को समय-समय पर जरूरी निर्देश दिए जाते हैं। पशुपालक पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेने के लिए पशुपालन विभाग या बैंक में संपर्क कर सकते हैं।

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