मतदान और मतगणना केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन के उपयोग पर लगाई पाबंदी।
BOL PANIPAT , 3 अक्टूबर। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र दहिया ने 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव और 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के चुनाव परिणाम के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सभी मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पूर्णत: पाबंदी लगाई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वोट डालने वाले मतदाताओं को छोडक़र, चुनाव डयूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आदेशों में छूट दी गई है। यह आदेश 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित होने तक लागू रहेंगे।
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