जुवेनाइल कोर्ट ने अपने ही केस में समय पर चालान ना पेश करने के कारण संबंधित एसएचओ और आईओ के विरुद्ध उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए
BOL PANIPAT : 23 अप्रैल–जुवेनाइल कोर्ट ने अपने ही केस में समय पर चालान ना पेश करने के कारण संबंधित एसएचओ और आईओ के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लंबा ने अपने आदेश में कहा कि मामला विगत 28 जनवरी 2026 का इसराना थाना नंबर 29 से जुड़ा हुआ था। यह मामला आरोपित द्वार पुलिस पर फायर को लेकर था। पुलिस की जोनधन गांव के पास दो आरोपियों के साथ क्रॉस फायरिंग हुई थी जिसमें एक आरोपित जूविनाइल था। उस बाबत पुलिस ने संबंधित कोर्ट में भी चालान पेश नहीं किया जिससे उन आरोपियों को जमानत मिल गई। इसके साथ-साथ जुवेनाइल कोर्ट में भी सही समय पर एक आरोपी का चलान समय पर नहीं पेश किया गया जिससे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए कि संबंधित थाना के एसएचओ और आईओ के विरुद्ध डिपार्मेंटल इंक्वारी की जाए। उन्होंने कहा कि मामले में यह पाया गया कि पुलिस द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। न्यायालय ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि ऐसी कार्यशैली न केवल न्याय में देरी का कारण बनती है, बल्कि आमजन के न्यायिक प्रणाली पर विश्वास को भी कमजोर करती है।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जाए तथा जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के भी आदेश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्ध सहयोग करना पुलिस का दायित्व है, जिसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है।

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