नेशनल हाईवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 6 वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज.
BOL PANIPAT : 19 दिसम्बर 2024, नेशनल व स्टेट हाईवे पर घटित हो रहें सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और नागरिकों की सुरक्षा व नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस की और से जिला यातायात पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए है।
यातायात पुलिस ने बुधवार को चेकिंग के दौरान थाना शहर, थाना औद्योगिक सेक्टर-29, थाना सेक्टर 13/17 व थाना समालखा क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-44 पर लापरवाही व गलत लेन में वाहन चलाते पाए जाने पर 2 ट्रक व 4 कैंटर चालकों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई।
यातायात उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि वाहन चालकों द्वारा लेन ड्राइविंग का उल्लंघन करने और सड़क पर बिना वजह खड़े वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। हाईवे पर ज्यादातर हादसें भारी वाहनों चालकों की लापरवाही की वजह से होते हैं। इन हादसों में काफी लोगों की जान चली जाती है और अनेक व्यक्ति अपाहिज भी हो जाते हैं। स्टेट व नेशनल हाइवें पर चलने वाले ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह बाईं ओर की तरफ निर्धारित लेन में चलना होगा। नेशनल व स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकने तथा यातायात नियमों की पालना करवाने को लेकर जिला यातायात पुलिस द्वारा यह कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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