बाल श्रम करवाना कानूनी अपराध : डीसी
-बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें अभिभावक
BOL PANIPAT : 10 फरवरी। डीसी विरेद्र कुमार दहिया ने कहा है कि बाल श्रम रोकने के लिए सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम में बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है।
उपायुक्त ने कहा कि समाज व प्रशासन की सतर्कता बच्चों के बिगड़ते भविष्य को सुधार सकती है और ऐसे बच्चों के जीवन में उजाला ला सकती है, जो किसी ना किसी कारणवश बाल श्रम के दलदल में फंसे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से बाल श्रम रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल भी शुरू किया है। बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो किसी दुकान या अन्य संस्थान में बाल श्रम के रूप में काम करते हों, उनकी जानकारी श्रम विभाग के पेंसिल पोर्टल, पुलिस थाने और चाईल्ड टोल फ्री हैल्पलाईन 1098 पर सूचना दें सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर अभिभावक अपने बच्चों को पढऩे-लिखने के अच्छे अवसर प्रदान करते हुए देश का सभ्य नागरिक बनाएं।
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