Monday, June 1, 2026
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लाइसेंसशुदा आग्नेय अस्त्र एवं हथियारों को एक सप्ताह के अन्दर नजदीकी पुलिस स्टेशन/अधिकृत आमर्स डीलर के पास जमा करवाएं: DC

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 19, 2024 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT ,19 मार्च। जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र एवं हथियारों जोकि आमर्स एक्ट 1959 के तहत लाईसेंसशुदा हैं उनके लिए आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार ऐसे सभी लाइसेंसशुदा धारकों को आगामी एक सप्ताह के अन्दर अपने सभी हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन/अधिकृत आमर्स डीलर के पास जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा। उक्त सभी लाईसेंसधारक अपने शस्त्रों को चुनाव प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद वापिस ले सकते हैं। ये आदेश पुलिस, बैंकों में लगाए गए अधिकृत सुरक्षागार्ड, एटीएम की सुरक्षा और नकद धनराशि लाने ले जाने के लिए लगाए गए सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होंगे। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेशों में स्पष्टï तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जिला के पुलिस अधीक्षक, सम्बंधित एसडीएम, उप पुलिस अधीक्षक और एसएचओ बिना लाईसेंस के हथियारों को लेकर भी सख्त कदम उठाना और आवश्यक नियमानुसार जब्त करवाना भी सुनिश्चित करेंगे।

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