Wednesday, June 24, 2026
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महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही समाज के समग्र विकास की आधारशिला: उपायुक्त डॉ हरीश कुमार वशिष्ठ

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at June 24, 2026 Tags: , , , , ,

आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें महिलाएं, महिला विकास निगम देगा ऋण व अनुदान सहायता

स्वरोजगार के सपनों को मिलेगी नई उड़ान, महिलाओं के लिए 1.50 लाख रुपये तक की ऋण योजना

हरियाणा महिला विकास निगम की पहल, ग्रामीण-शहरी महिलाओं को मिलेगा व्यवसाय शुरू करने का अवसर

सशक्त नारी, समृद्ध परिवार: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवेदन आमंत्रित

BOL PANIPAT , 24 जून। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना संचालित की जा रही है। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन में जिले की पात्र महिलाओं को इस योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

  उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही समाज के समग्र विकास की आधारशिला है। हरियाणा महिला विकास निगम की यह योजना महिलाओं को रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पात्र महिलाओं से आह्वान किया कि वे सरकार की इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

  हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक रोहिता शाक ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें 20 अन्य श्रेणी तथा 40 अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।

    उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र महिला 1.50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकती है। निगम द्वारा ऋण राशि पर 25 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अन्य श्रेणी की महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को अधिकतम 25 हजार रुपये तक अनुदान का लाभ दिया जाता है। लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी।

जिला प्रबंधक ने बताया कि यह ऋण सिलाई, कढ़ाई, बुटीक, रेडीमेड गारमेंट्स, किरयाना स्टोर, मनियारी, स्टेशनरी, जनरल स्टोर सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उपलब्ध है। योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि योजना संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय, किसान भवन के सामने, विकास कॉलोनी, पानीपत अथवा दूरभाष नंबर 0180-2656156 पर संपर्क कर सकती हैं।

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