Thursday, April 16, 2026
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जिला में 23 मई को सायं 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at May 22, 2024 Tags:

-भारत निर्वाचन आयोग की सभी हिदायतों का दृढ़ता से की जाए पालना : डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।

BOL PANIPAT , 22 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी  डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत जिला में 25 मई को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 23 मई (वीरवार) को सायं 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद करना होगा।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन केवल एक वाहन चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी, एक उसके चुनाव एजेंट द्वारा तथा एक वाहन संबंधित प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त कोई भी वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा। वाहन के अगले शीशे पर प्रशासन द्वारा अनुमति आदेश लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त वाहनों में मतदाताओं को लाना ले जाना भी दंडनीय अपराध है।
        डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि इसके अलावा मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लीप सादे कागज पर होनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रत्याशी का नाम व चुनाव चिन्ह आदि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिए गए दिशा-निर्देशों का दृढ़ता से पालना की जाए और इन गाइडलाइन को अपने एजेंटों व कार्यकर्ताओं के साथ सांझा करें, ताकि चुनाव कार्य शांति पूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।

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