किसान सावधानी से करें कृषि यंत्रों का प्रयोग : उपायुक्त
BOL PANIPAT , 2 अप्रैल। उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि खेत और कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसके तहत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में किसानों, व्यक्तियों तथा श्रर्मिकों की मृत्यु होने या शारीरिक अंग कट जाने पर मुआवजा राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो कृषि मशीनरी औजार, टूल्स, उपकरण, यंत्र तथा कुआं खोदने, ट्यूबवेल लगाने जैसे काम करते समय, जहरीली गैस, क्रेन, क्रैशर, कोल्हू, चारा काटने की मशीन, थ्रेसर का प्रयोग करते हुए दुर्घटना में मर जाते हैं या अंग भंग हो जाता है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान यदि किसी कृषक या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मार्केट कमेटी पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देता है। एक अंग कट जाने पर या चार उंगली कट जाने पर एक लाख 25 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर एक लाख 87 हजार पांच सौ रुपये तथा रीढ़ की हड्डी टूटने से व्यक्ति स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

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