Tuesday, February 10, 2026
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गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी वित्तीय सहायता : उपायुक्त

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 9, 2022 Tags: , ,

BOL PANIPAT , 9 मार्च। हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।

मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि आवेदक द्वारा आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन करते ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे।

उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी।

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