जीएसटी कटौती टेक्सटाइल पर राहत : आमजन की जेब में बचत
-सरकार के फैसले से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा, महंगाई पर काबू की उम्मीद
BOL PANIPAT , 22 सितंबर। आबकारी एवं कराधान विभाग (जी.एस.टी. राज्य) जिला पानीपत के डिप्टी कमिशनर गौरव चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने 56 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 22 सितंबर 2025 से वस्त्र एवं दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में अहम बदलाव किए हैं। जिसका जनता को लाभ होगा। अब जीएसटी की मुख्य दरें 5% और 18% रह गई हैं, जबकि कई आवश्यक वस्तुएँ शून्य प्रतिशत श्रेणी में लाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए मैन-मेड पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर धागा पर टैक्स 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, अब 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगी। वहीं, उच्च मूल्य वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
उन्होंने बताया कि सरकार के इस कदम से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा। साथ ही शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट जैसी दैनिक वस्तुओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि घी, पनीर, बटर जैसे डेयरी उत्पादों पर भी दरें घटकर 5 प्रतिशत रह गई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी राहत मिली है। नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन जैसी शैक्षणिक सामग्री और व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा को शून्य प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह सुधार आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापारिक माहौल को सरल बनाने की दिशा में अहम कदम है।

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