Friday, April 17, 2026
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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना : पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at June 10, 2023 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT ,10 जून। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं चलाई गई हैं। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी असंगठित वर्ग के श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक होगा। इसके बाद वो हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाईट एचआरवाईलेबरडॉटजीओवीडॉटईन पर जाकर आवेदन करना होगा। पितृत्व लाभ योजना के तहत हरियाणा के पंजीकृत श्रमिका के लिए उनकी पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर खानपान हेतु ये योजना लायी गई है। इससे गरीब श्रमिक के बच्चे और पत्नी को भी बेहतर पोषण मिल सकेगा।

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