Friday, April 17, 2026
Newspaper and Magzine


जिले में कोई भी व्यक्ति मेनुअल स्क्वेंजर के तहत अगर कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाएं।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 3, 2025 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 3 सितम्बर। उपायुक्त डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में कोई भी व्यक्ति मेनुअल स्क्वेंजर के तहत अगर कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करवाएं।
उन्होंने बताया कि इसको लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद साईन द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेनुअल स्क्वेंजर के तहत अगर कोई व्यक्ति कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना 15 दिनों तक साक्ष्य सहित जिला उपायुक्त कार्यालय या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल नंबर एक व दो में दें ताकि इनकी जानकारी नमस्ते पोर्टल पर दर्ज कराई जा सके और संबंधित व्यक्ति को सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ दिया जा सके।
जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपेंद्र राज ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2013 मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट के तहत मैन्युअल स्क्वेंजिंग को प्रतिबंधित किया गया है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति सीवर सफाई से संबंधित कार्य करते हुए मिलता है तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी केंद्र सरकार के नमस्ते पोर्टल पर दर्ज किया जाना जरूरी है। उन्होंने आमजन से भी अपील की की किसी भी व्यक्ति को अगर मैन्युअल स्कैवेंजर के तहत कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत दें।

Comments