मतगणना केंद्रों पर ईवीएम और सम्बंधित कागजात की सुरक्षा हेतु 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध
BOL PANIPAT , 20 मई। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते आर्य गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल और आर्य पीजी कॉलेज जीटी रोड में बने मतगणना केंद्रों पर ईवीएम और सम्बंधित कागजात की सुरक्षा हेतु 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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