Tuesday, February 10, 2026
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हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी किए.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at December 1, 2023 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 1 दिसम्बर। जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से शनिवार, 2 दिसंबर को सांयकालीन और रविवार 3 दिसंबर को प्रात कालीन व सायं कालीन सत्र में आयोजित हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में जानमाल की हानि रोकने और आमजन में शांति स्थापित करने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने, किसी भी तरह के आग्रेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, जेली, गण्डासा व कुल्हाड़ी इत्यादि किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ-साथ 500 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीनें भी बंद रहेंगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और ये आदेश परीक्षा खत्म होने तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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