Thursday, April 30, 2026
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चुनाव प्रचार के लिए प्रिंट की गयी सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता छापना अनिवार्य : जिला उपायुक्त 

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE Elections , at April 2, 2024 Tags: , , , , , ,

BOL PANIPAT , 2 अप्रैल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी राजनैतिक दल/चुनाव लडऩे वाले अभ्यार्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान जो भी प्रिंटिंग सामग्री छापकर दें उस पर अपनी प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता अवश्य छापकर दें। उन्होंने कहा कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस इन निर्देशों की अवहेलना करेगी तो उनेक विरु द्ध सेक्शन 127-ए ऑफ आरपी एक्ट 1951 के तहत कार्यवाही होगी।

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