वायु प्रदुषण नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करे अधिकारी: डीसी डा. वीरेद्र दहिया
– ग्रेप चार की पाबंदियां लागू, टीमें की गई गठित
– डीसी ने दिए आदेश सभी टीमें प्रतिदिन दे रिपोर्ट
BOL PANIPAT , 20 नवम्बर। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से जिला की राजस्व सीमा में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज- 4 की पाबंदिया प्रभावी हो गई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ के तहत जारी विभिन्न निर्देशों की सख्ती से अनुपालना के लिए जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने अधिकारियों की टीमें गठित करने के आदेश जारी किए है।
आदेशानुसार जिला पानीपत में टीम – प्रथम में पानीपत नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, एचएसवीपी पानीपत के कार्यकारी अभियंता व एचएसआईआईडीसी पानीपत के वरिष्ठ प्रबंधक जिला पानीपत में मशीनीकृत रोड स्वीपिंग मशीन, ठोस अपशिष्ट का अवैध डंपिंग, खुले में ठोस अपशिष्ट को जलाना, सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव, 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को लागू करना, डंप साइटों पर ठोस अपशिष्ट को उठाना, प्राप्त शिकायतों का तत्काल निवारण करेंगे।
इसी प्रकार टीम – द्वितीय में पानीपत के उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण पानीपत के सचिव व पानीपत जीएम रोडवेज भारी यातायात और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात पुलिस की तैनाती, वाहनों के पीयूसी मानदंडों की सख्त निगरानी और प्रवर्तन, सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी/ई-रिक्शा की संख्या में वृद्धि, प्राप्त शिकायतों का तत्काल निवारण करेंगे।
इसी प्रकार टीम – तृतीय में जिला पानीपत के अधिकार क्षेत्र के लिए अम्बाला व सोनीपत के परियोजना निदेशक, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), पानीपत के कार्यकारी अभियंता व कृषि एवं विपणन बोर्ड पानीपत के कार्यकारी अभियंता जिला पानीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग और पीडब्ल्यूडी सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव, निर्माण गतिविधियों को रोकना, सडक़ किनारे ठोस कचरे को हटाना, ध्वस्तीकरण कार्य, प्राप्त शिकायतों का तत्काल निवारण करेंगे।
चतुर्थ टीम में एचएसपीसीबी पानीपत के क्षेत्रीय अधिकारी, एचएसआईआईडीसी पानीपत के वरिष्ठ प्रबंधक, डीटीपी (प्रवर्तन), पानीपत व पानीपत के खनन अधिकारी अवैध ईंधन की जांच, पानीपत में 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, डीजी सेट के निर्देश संख्या 76 का विनियमन, उद्योगों का नियमित निरीक्षण, चरण- तृतीय और चतुर्थ के तहत सभी खनन गतिविधियों को बंद करना और प्राप्त शिकायतों का तत्काल निवारण करेंगे।
टीम – पांच में पानीपत उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), उप निदेशक, कृषि विभाग, पानीपत व पानीपत के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जिला पानीपत में शहरी स्थानीय निकाय के बाहर फसल अवशेष जलाना और ठोस अपशिष्ट जलाना की जांच करेंगे।
टीम-छठी में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, पानीपत व जिला उद्योग केंद्र पानीपत के संयुक्त निदेशक जिला पानीपत में होटल/रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर में ईंधन के रूप में कोयला/लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें, केवल बिजली/गैस आधारित/स्वच्छ ईंधन आधारित उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
आदेशो में निर्देश दिए है कि उपर्युक्त सभी टीमों को चरण- प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के तहत सीएक्यूएम द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सीएक्यूएम को आगे प्रस्तुत करने के लिए अगले आदेश तक दैनिक आधार पर डीसी कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, एचएसपीसीबी पानीपत को की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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