Thursday, April 30, 2026
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राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दृष्टि गत धारा 144 के तहत आदेश जारी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 4, 2023 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 4 जनवरी। जिलाधीश सुशील सारवान ने 5 से 7 जनवरी तक सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दृष्टि गत पानीपत में उनकी सुरक्षा को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जहां-जहां सांसद राहुल गांधी की यात्रा रहेगी उसके एक हजार मीटर के दायरे के अन्दर तुरन्त प्रभाव से 7 जनवरी तक अस्थाई तौर पर रैड जोन घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी मानव रहित उडऩे वाला वाहन (ड्रोन इत्यादि) इस दायरे में उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई पुरुष या महिला दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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