आम लोगों के यमुना बांध पर जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी.
BOL PANIPAT : 12 जुलाई–जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आमजन की सुविधा हेतु व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आम लोगों के यमुना बांध पर जाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जैसा की विदित है कि जिला पानीपत में पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्षा होने तथा पीछे से तेज जल प्रवाह होने के कारण यमुना नदी का तटबंध पत्थर गढ़ के निकट व कुछ अन्य स्थानों पर भी टूट गया है जिससे निकट के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा तटबंधों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। ऐसे मौके पर गांव के कुछ लोग मरम्मत देखने हेतु भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते हैं जिससे वहां पर कार्य करने में असुविधा हो रही है तथा लोगों पर भी खतरे का अंदेशा बना रहता है जिसके दृष्टिगत ये आदेश जारी किए गए हैं।
उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। यह आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

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