Saturday, April 18, 2026
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पानीपत सहित प्रदेश के सभी 22 जिलों में 1 नवंबर से होगी पेपर लेस रजिस्ट्री की शुरूआत, रजिस्ट्री की पुरानी प्रणाली बंद : डीसी डाक्टर वीरेंद्र दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at October 28, 2025 Tags: , , , , ,

03 नवंबर से पहले खरीदे स्टाम्प पेपर पर 15 नवंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्री

-डीसी ने ततीमा व पार्टिशन मामलों के शीघ्र निपटान के दिए निर्देश

-वित्तीय आयुक्त हरियाणा सुमिता मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेपर लेस रजिस्ट्री प्रणाली बारे दिए आवश्यक निर्देश

    BOL PANIPAT : 28 अक्टूबर। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार हरियाणा के सभी 22 जिलों में 1 नवंबर से पेपर लेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू की जा रही है। इसके साथ ही पुरानी मैनुअल प्रणाली को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। साथ ही 03 नवंबर 2025 से पूर्व खरीदे गए स्टाम्प ड्यूटी पेपर पर 15 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्री कराई जा सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात, अर्थात् 03 नवंबर 2025 के बाद रजिस्ट्री के लिए बनाए गए स्टाम्प ड्यूटी पेपर मान्य नहीं होंगे।

    डीसी डाक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह प्रणाली सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने बताया कि नई प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। उन्होंने बताया कि पेपर लेस रजिस्ट्री लागू होने से दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और नागरिकों को कागजी औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी। रजिस्ट्री से संबंधित सभी दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहेंगे, जिन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा।

    डीसी ने बताया कि इस नई प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए तहसील स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने में सहायक सिद्ध होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पानीपत सहित पूरे प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल माध्यम से की जाएगी।

    डीसी ने बताया कि पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अब हरियाणा में इंतकाल प्रक्रिया को भी पूर्णतः ऑनलाइन और पेपरलेस किया जा रहा है। यह प्रणाली नागरिकों को पारंपरिक जटिलताओं से मुक्त कर सरल, तेज़ और पारदर्शी सेवा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि अब संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल अपने आप ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्वतः जनरेट हो जाएगा। इससे नागरिकों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मानव हस्तक्षेप भी न्यूनतम रहेगा। इंतकाल की प्रति भी पोर्टल से सीधे डाउनलोड की जा सकेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

    डीसी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से संबंधित जो भी केस लंबित है उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ततीमा कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ततीमा अपडेशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लंबित पार्टिशन (विभाजन) मामलों के भी शीघ्र निपटान के निर्देश दिए हैं, जिससे जनता को समय पर राहत मिल सकेगे।

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