सरकार के नियम निति हिदायतों एवं मापदण्डों के तहत ही प्ले स्कूलों का संचालन करना होगा: परविन्द्र कौर
केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दाखिला मान्य होगा
BOL PANIPAT : 23 जुलाई। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी परविन्द्र कौर ने जिला पानीपत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में प्ले स्कूल संचालित कर रहे या इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओं के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा छोटे बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा निति 2013 के तहत सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिसमें केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दाखिला मान्य होगा तथा सरकार के नियम निति हिदायतों एवं मापदण्डों के तहत ही प्ले स्कूलों का संचालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि पूर्व में संचालन कर रहे प्ले स्कूलों / केन्द्रों / संस्थाओं के संचालकों और नए पंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अंत्योदय सरल पोर्टल पर रिकोनाईजेशन ऑफ प्राईवेट प्ले स्कूल में जा कर आवेदन करना होगा तथा प्ले स्कूल के पंजीकरण हेतू सम्बन्धित जानकारी एवं फार्म आदि पोर्टल एचटीटीपीएस://एनसीपीसीआरडॉटजीओवीडॉटइन/एजुकेशन-गाईडलाईनस पर देख सकते है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी परविन्द्र कौर ने आमजन से अपील की कि वे अपने छोटे बच्चों (3 से 6 वर्ष) को उक्तानुसार केवल पंजीकृत प्ले स्कूलों में ही दाखिला करवाएं। गैर-पंजीकृत प्ले स्कूलों / संस्थाओं पर आवेदन ना करने एवं निति को ना अपनाने वालो के विरुद्ध नियमानुसार कारवाई की जा सकती है।

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