Wednesday, May 20, 2026
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फसल अवशेष जलाना कानूनी अपराध: डीसी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at October 23, 2024 Tags: , , , , ,

-किसान धान कटाई के बाद पराली का करें सदुपयोग

BOL PANIPAT , 23 अक्टूबर। डीसी डाक्टर वीरेद्र कुमार दहिया ने कहा कि जिला प्रशासन जिले में फसल अवशेष व पराली जलाने के प्रति सख्त है। उन्होंने कहा कि हरसेक पर आगजनी की लोकेशन मिलने पर जिला प्रशासन की ओर से संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा प्रदेश में फसल के अवशेष जलाने से रोकने के लिए सख्त निर्णय लिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सीक्यूएम के निर्देशों के अनुसार, चालू सीजन के दौरान धान की फसल के अवशेषों को जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और संबंधित अधिनियम में अभियोजन चलाया जाएगा। इसके अलावा धान की फसल के अवशेष जलाने वाले किसानों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी। आनलाइन लॉगिन में इसके लिए प्रावधान दिया जा चुका है। इससे किसानों को अगले दो सत्रों के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में संबंधित एसडीएम की देखरेख में रेड जोन व येलो जोन सहित जिन गांवों में धान की फसल बोई गई है, उन गांवों में गांव अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों, गांव के पटवारी, ग्राम सचिव, नोडल अधिकारियों, राजस्व व पंचायत विभाग के अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की इंफोर्समेंट, सुपरविजन व मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी निर्धारित की गई है, जो लगातार निगरानी रखने के साथ-साथ किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं।

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