पंजाब व यूपी के कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए मतदान का दिन होगा पेड-हॉलिडे: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 7 फरवरी। जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश व पंजाब राज्य के जो कर्मचारी अथवा श्रमिक हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्य करते हैं और वे उपरोक्त राज्यों की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज है तो उनको उनके मत अधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से मतदान वाले दिन को उनके लिए पेड-हॉलिडे माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को पंजाब में तथा 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए मतदान होना है। उक्त राज्यों के जो कर्मचारी अथवा श्रमिक हरियाणा प्रदेश के क्षेत्र में आने वाल दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं और अपने-अपने राज्यों की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज हैं तो उनको अपने मत अधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार द्वारा मतदान वाले दिन को उनके लिए पेड-हॉलिडे घोषित किया है।

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