खाली मकान पर फायरिंग करने का तीसरा आरोपी गिरफ्तार.
BOL PANIPAT , 17 अगस्त : सीआईए टू पुलिस टीम ने गांव राजाखेड़ी में खाली मकान पर फायरिंग करने की वारदात में शामिल फरार तीसरे आरोपी को रविवार शाम को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दिल्ली के बाकनेर निवासी संदीप उर्फ अन्नु के रूप में हुई है।

सीआईए टू प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनिल पवार ने बताया कि उनकी टीम ने बीती 16 जुलाई को वारदात का पर्दाफास कर दो आरोपी राजाखेड़ी निवासी संदीप और नूरवाला स्थित इंद्रा विहार कॉलोनी निवासी पिंकू को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने दिल्ली बाकनेर निवासी फरार अपने साथी आरोपी संदीप उर्फ अन्नु के साथ मिलकर रंजिश के चलते फायरिंग करना स्वीकारा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल व बाइक बरामद कर दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय में पेश कर जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेजने के बाद फरार आरोपी संदीप उर्फ अन्नु की धरपकड़ शुरू कर दी थी।
प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल पवार ने बताया कि पुलिस ने रविवार शाम को मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर आरोपी संदीप उर्फ अन्नु को सिवाह बस अड्डा के सामने चौटाला मोड़ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके दोनों साथी आरोपियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा।
पुलिस ने सोमवार को आरोपी संदीप उर्फ अन्नु को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही वारदात में प्रयुक्त अवैध देसी पिस्तौल बरामद करने के साथ ही असला सप्लायर के ठिकानों का पता लगा काबू करने का प्रयास करेगी।
यह है मामला
थाना किला में गांव राजखेड़ी निवासी संदीप पुत्र पालेराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपने खेत में नया मकान बनाया है। अभी उन्होंने उस मकान में रहना शुरू नहीं किया है। 8 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे वह मकान पर खड़ी अपनी इक्को गाड़ी लेने पहुंचा तो मकान के मुख्य गेट पर गोली लगने के चार निशान मिले। इसके अलावा मकान की सीढ़ियों पर भी गोली लगने के दो निशान पाए गए। उनकी गाड़ी का पिछला शीशा गोली लगने से टूटा हुआ मिला। रात के समय मकान पर फायरिंग की गई है, गोली मुख्य गेट को आर-पार करते हुए गाड़ी के पिछले शीशे और मकान की सीढ़ियों में जा लगी। उसे इस वारदात में गांव निवासी संदीप पुत्र कर्ण सिंह पर शक है। कर्ण सिंह के साथ उनका पैसों का लेन देन है। थाना किला में संदीप की शिकायत पर बीएनएस की धारा 109, 351(3) तथा आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने जांच और आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी थी।

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