किरायेदारों का स्थानीय पुलिस स्टेशन में देना होगा रिकार्ड: वीरेन्द्र दहिया
BOL PANIPAT , 23 जनवरी। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जानमाल की हानि रोकने और आमजन में शांति स्थापित करने हेतु आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जिला में स्थित सभी जमीन और घरों के मालिकों जो अपने घरों को किराये पर देते हैं उन्हें सम्बंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ या इन्चार्ज को व्यक्तिगत तौर पर और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपने यहां रखने वाले किरायेदारों के स्थाई पते, आधारकार्ड की प्रति और मोबाईल नम्बर के साथ-साथ घर का किरायानामा इत्यादि लिखवाकर देना होगा ताकि स्थानीय पुलिस स्थानीय सहायता इत्यादि के लिए उक्त व्यक्ति किराएदार का चरित्र और पूर्व के जीवन के बारे में जानकारी को सत्यापित करवा सके।
जारी आदेशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी दो माह तक लागू किए गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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