Monday, June 16, 2025
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सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at May 28, 2025 Tags: , , , , ,

15 जून 2025 तक पंजीकरण हेतु करें आवेदन

 BOL PANIPAT : 28 मई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी परमिन्द्र कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पानीपत के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित कर रहे या इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओं को महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा छोटे बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा निति के तहत सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिसमें केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दाखिला मान्य होगा तथा सरकार के नियम निति हिदायतों एवं मापदण्डों के तहत ही संचालन करना होगा। पूर्व में संचालन कर रहे प्ले स्कूलों / केन्द्रों / संस्थाओं के संचालको और नए पंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पंजीकरण हेतू अपने आवेदन के लिए 15 मई 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में दस्ती या रजिस्टडू डाक से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय कमरा न. 213, द्वितीय तल, लघु सचिवालय, पानीपत या जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय कमरा न. 407, चौथा तल, लघु सचिवालय, पानीपत में जमा करवाने बारें नोटिस प्रकाशित करवाया गया था।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी परमिन्द्र कौर ने बताया कि अब इस तिथि को बढाकर 15 जून 2025 कर दिया गया है। अब इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पंजीकरण हेतू अपने आवेदन के लिए 15 जून 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में दस्ती या रजिस्टडू डाक से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय कमरा न. 213, द्वितीय तल, लघु सचिवालय, पानीपत या जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय कमरा न. 407, चौथा तल, लघु सचिवालय, पानीपत में जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि किसी भी पूछताछ हेतू कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने सर्वसाधारण को अनुरोध करते हुए कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपने छोटे बच्चों (3 से 6 वर्ष) को उक्तानुसार केवल पंजीकृत प्ले स्कूलों में ही दाखिला करवाएं। गैर-पंजीकृत प्ले स्कूलों / संस्थाओं पर तय समय सीमा दिनांक 15 जून 2025 तक आवेदन ना करने एवं निति को ना अपनाने वालो के विरुद्ध नियमानुसार कारवाई की जा सकती है।

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