अग्निपथ को लेकर युवाओं द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला में लगाई गयी धारा 144
BOL PANIPAT : 18 जून- जिलाधीश सुशील सारवान ने भारत सरकार की आर्मी भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर युवाओं द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में कानून व शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार 5 या 5 से ज्यादा लोगों की और किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश किए गए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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