बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनज़र धारा -144 के आदेश जारी
BOL PANIPAT, 25 जुलाई। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जिले में डीएलएड (रेगुलर/री अपीयर) और 10 वीं व 12 वीं की रेगुलर व ओपन स्कूल (री अपीयर) की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं । यह आदेश जिलाधीश सुशील सारवान ने 26 जुलाई से 19 अगस्त तक चलने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किए हैं। आदेशों के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर क्षेत्र में पांच या उनसे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार का घातक हथियार जैसे आग्नेय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू इत्यादि लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन व अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी मनाही रहेगी । इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी 26 जुलाई से 19 अगस्त तक परीक्षा के दिन को दोपहर दो बजे से सायं पांच बजे तक बंद रखने के भी आदेश जारी किये गये हैं। ड्यूटी पर हाजिर पुलिसकर्मियों पर आदेश लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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