Friday, April 17, 2026
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डीएलएड व बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्ती: 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद: जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 24, 2026 Tags: , , , , , ,

-परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ और हथियारों पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

BOL PANIPAT , 24 फरवरी। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने डी.एल.एड. एवं बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा आयोजित डी.एल.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (नियमित/पुन: परीक्षा) तथा माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षणिक/मुक्त विद्यालय) परीक्षाएं 25 फरवरी  से 1 अप्रैल 2026 तक जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी।
  आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली तथा चाकू सहित किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रोक रहेगी।
    आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित प्रतिलिपि (फोटोप्रति) की दुकानों के संचालन पर भी परीक्षा अवधि तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर परीक्षाओं की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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