चार माह के बच्चे को तेजाब पिलाकर मारने वाली दोषी महिला को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
BOL PANIPAT: तहसील कैंप के विकास नगर में पड़ोसिन से कहासुनी पर उसके चार माह के बेटे को तेजाब पिलाकर मारने वाली दोषी महिला को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ढाई साल चली मामले की सुनवाई व 16 गवाहों की गवाही और FSL रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. एनके सिंघल ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। दोषी महिला पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
आपको बता दें कि लगभग ढाई साल पहले तहसील कैंप के विकास नगर में किराए पर रहने वाली कांता व उसके पति विनोद ने लछमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गांव हथगांव निवासी कांता अपने पत्नी विनोद के साथ तहसील कैंप के विकास नगर में किराए पर रहती है। उसके पति विनोद यहां एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उसके पड़ोस में ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गांव पनियानी निवासी लक्ष्मी उर्फ लछमी रहती थी। 21 जून 2021 को कांता व लछमी की पानी को लेकर कहासुनी हो गई थी। दोनों में झगड़ा हो गया।
22 जून को कांता पानी का कैंपर लेने के लिए नीचे गई थी। पीछे से लछमी ने उसके कमरे में घुसकर कांता के चार माह के बेटे हर्षित को तेजाब पिला दिया था। लछमी को कमरे से निकलते हुए कांता ने देख लिया था। जब कांता कमरे में पहुंची तो हर्षित के मुंह से झाग निकल रहे थे। कांता ने बेटे हर्षित को मॉडल टाउन स्थित निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। 24 जून 2021 को हर्षित की हालत में सुधार हो गया था। कांता व उसका पति विनोद हर्षित को घर ला रहे थे रास्ते में हर्षित की मौत हो गई। कांता ने इसकी शिकायत सिटी थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर FSL के साथ मिलकर कांता के कमरे का निरीक्षण लेकर तेजाब के सैंपल जुटाए।
आरोपी लछमी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मकान मालिक सुरेंद्र के मकान से तेजाब की बोतल बरामद की। पुलिस पूछताछ में लछमी ने वारदात में कबूलनामा कर लिया था। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने कांता को सबक सिखाने के लिए उसके बेटे हर्षित की हत्या की थी।

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