महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने वाले दोनों आरोपी वारदात के महज 12 घंटे में गिरफ्तार. मंगलसूत्र व वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद.
BOL PANIPAT , 22 जुलाई : पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पुलिस चौकी आठ मरला की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संजय कॉलोनी स्थित परशुराम धर्मशाला के पास महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर फरार होने वाले दोनों आरोपियों को वारदात के महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान देशराज कॉलोनी निवासी विजय उर्फ बीरू व कुटानी रोड निवासी निशांत के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार देर शाम आठ मरला की धानक बस्ती में पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया।
आठ मरला चौकी इंचार्ज एएसआई रविंद्र ने बताया कि वारदात की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान व धरकपकड़ के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करते के साथ ही अपने सभी सोर्स एक्टिव कर दिए थे। पुलिस टीम ने मंगलवार देर शाम मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को आठ मरला की धानक बस्ती में पावर हाउस के पास से काबू किया।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने महिला से मंगलसूत्र झपटने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया वे दोनों नशा करने के आदी हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत होने पर उन्होंने 20 जुलाई की रात बाइक पर सवार होकर महिला से मंगलसूत्र झपटने की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया मंगलसूत्र तथा वारदात में प्रयुक्त एचएफ डिलक्स बाइक बरामद कर बुधवार को पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
यह है मामला
आठ मरला चौकी में सोनी देवी पत्नी जितेंद्र ने दी शिकायत में बताया था कि वह मूलरूप से बिहार के चंपारण जिले की रहने वाली है और हाल में परिवार के साथ राज नगर में रहती है। 20 जुलाई की रात करीब 8 बजे वह भतीजी वेदांती के साथ किसी काम से संजय कॉलोनी जा रही थी। संजय कॉलोनी में परशुराम धर्मशाला के पास पहुंची तो सामने से दो युवक एक बाइक पर सवार होकर आए। पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारकर उसके गले से मंगलसूत्र तोड़कर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने अपने चेहरे गमछे से ढक रखे थे तथा बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। थाना माडल टाउन में सोनी देवी की शिकायत पर बीएनएस की धारा 304, 3(5) के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच तथा आरोपियों की पहचान व धरपकड़ शुरू कर दी थी।

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