Saturday, April 18, 2026
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मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसानों को दुघर्टना होने पर दी जाती है वित्तीय सहायता : डीसी सुशील सारवान

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 10, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 10 सितंबर, उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा राज्य में कृषि कार्यो के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते-जाते दुर्घटना का शिकार हुए पीडि़तों को मार्किट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलियानों में दिन-रात काम करना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्यथा के कारण से स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग-भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1 लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग-भंग होने या स्थायी चोट होने पर 1 लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्किट कमेटी के माध्यम से देती है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इसके लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।

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