Friday, April 17, 2026
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हरियाणा सरकार ने शुरू की दयालु योजना-2

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at November 17, 2025 Tags: , , , , ,

-नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन: डीसी

BOL PANIPAT , 17 नवंबर। किसी भी नागरिक की सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दयालु-2योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है।
डीसी डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में दयालु-2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि दयालु -2 पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
  डीसी ने बताया कि दयालु योजना के तहत किसी नागरिक की सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उन परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  डीसी ने बताया कि सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक एचटीटीपीएस://डीएपीएसवाईडॉटएफआईएनएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन (द्धह्लह्लश्च://स्रड्डश्चह्य4.द्घद्बठ्ठद्धह्म्4.द्दश1.द्बठ्ठ) पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

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