प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान स्कीम के तहत सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
BOL PANIPAT : 7 अप्रैल। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. पंकज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान स्कीम के तहत सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के आनलाईन आवेदन सरलहरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर दिनांक 8 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक किये जाएगें, जो किसान अपने खेतों में 75 प्रतिशत अनुदान 3 एच.पी. से 10एच.पी. क्षमता तक के सोलर पंप स्थापित करवाना चाहते है वह किसान सरलहरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आनलाईन आवेदन करने के बाद जरूरी दस्तावेज जमाबन्दी/फर्द, परिवार पहचान पत्र, शपथ / वचन पत्र जमा किये गये लाभार्थी हिस्से का प्रमाण सर्वे के समय चयनित कपंनी को देने होंगे। आवेदक के नाम पहले ही से सोलर पंप कनेक्शन / बिजली आधारित पम्प न हो। जहां हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवो में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (लैंड होल्डिंग) के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निधारण के उपरांत आवेदक पीएम-कुसुम पोर्टल डब्लूडब्लूडब्लूडॉटपीएमकुसुमडॉटहरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कपंनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा अपने वर्चुवल अकॉउंट में एनईएफटी/आरटीजीएस से किसी खाते से या बैंक में जाकर जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनको पंजीकृत मोबाईल न0 पर प्राप्त होगी। जो भी किसान सोलर वाटर पम्पिग सिस्टम स्थापित करवाने के इच्छुक है वह किसान 21 अप्रैल 2025 तक सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। वितरण प्रणाली पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट एचटीटीपी://हरेड़ाडॉटजीओवीडॉटइन व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय पानीपत, कमरा न0 223 दुसरी मंजिल व फोन न0 0180-2630152 से भी प्राप्त कर सकते है।
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