Friday, April 17, 2026
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चुनाव में रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित: उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE Elections , at March 21, 2024 Tags: , , , , ,

-समाचार पत्रों, टीवी चैनल व सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाली पेड न्यूज पर एमसीएमसी के अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी

-लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से कराना भारत निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता

-जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने का अनुरोध किया

BOL PANIPAT , 21 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 में समाचार पत्रों, टीवी चैनल व सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाली पेड न्यूज पर एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी) द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। मामला संज्ञान में आते ही संबंधित प्रत्याशी को तुरंत नोटिस जारी किया जाएगा।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक सभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा।
  उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, केबल टीवी, सोशल मीडिया, बल्क एसएमएस, वॉइस मैसेज व ई-पेपर आदि में विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी निर्धारित फार्म में भरकर देनी होगी। उन्होंने बताया कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज  होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी या प्रत्याशी रोड शो का काफिला निकालती है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए और जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाऊस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी।
उन्होंने बताया की कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा और राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने  के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

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