ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत रद्द हुई 462 की अलॉटमेंट के लाभार्थियों को मिलेगा ब्याज सहित रिफंड : एचबीएच, पानीपत
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसायटी द्वारा वर्ष 2014 के तहत सेक्टर 40-19 में की गयी थी 462 फ्लैटों की अलॉटमेंट
BOL PANIPAT, 27 मई। वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों के बीपीएल कार्ड धारकों को इ.डबल्यू.एस. कोटे के तहत जिला पानीपत के सेक्टर 40-19 में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसायटी के 462 फ्लैट आवंटित किये गये थे। यह सभी अलॉटमेंट वर्ष 2023 में रद्द कर दी गयी थी। सभी फ्लैट के लाभार्थियों को यह राशि अब ब्याज सहित वापस की जाएगी।
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के एस्टेट मैनेजर इन्द्रवेश गुलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2014 में हरियाणा के विभिन्न जिलों के जिन भी लाभार्थियों ने उक्त स्कीम के लिए आवेदन किया गया था और निर्माण कार्य सिरे न चढऩे के कारण वर्ष 2023 में यह स्किम रद्द की जा चुकी है। हाउसिंग बोर्ड पीएमएस पोर्टल के माध्यम से उक्त लाभार्थियों को रिफंड टेने के प्रयास में जुटा है इसके लिए लाभार्थियों से संपर्क भी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में रद्द हुए आवंटन के लिए सभी 462 फ्लैट के लाभार्थियों को उनके द्वारा किये गये भुगतान की राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी को पानीपत के हाउसिंग बोर्ड सोसायटी के कार्यालय में पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधारकार्ड की प्रति, बैंक से एनओसी (यदि कोई ऋण लिया गया हो) की प्रति और हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा जारी कोई दस्तावेज है उसकी प्रति के साथ लिखित आवेदन करना होगा। हाउसिंग बोर्ड सोसायटी का प्रयास है कि उन सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके द्वारा भुगतान की गयी राशि उन्हें वापिस प्राप्त हो।
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